केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून में वेतन की जानकारी ई-मेल और एसएमएस के साथ व्हाट्सएप पर देने के अपने प्रावधान वाले फैसले को बदल दिया हैं। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने यह जानकारी दी हैं। दरअसल, नए श्रम कानून में सरकार ने सोशल मीडिया के जरिये वेतन देने की बात कही थी। साथ ही यह भी कहा था कि सरकार इस कदम के जरिये औपचारिक संचार में ऐसे प्लेटफार्मों को संस्थागत और वैध बनाना चाहती है। इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी।
चंद्रा ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप को वेज कम्युनिकेशन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से हटाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की गोपनीयता का सम्मान होगा और जल्द ही श्रम कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिसमें सोशल मीडिया पर वेतन जानकारी को हटा दिया हैं।
नया कानून अप्रैल से लागू करने की योजना
श्रम मंत्रालय अप्रैल से चारों नई संहिताओं को लागू करने की तैयारी में है। मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए कुल 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार वृहद संहिताओं में समाहित किया है। नए नियम आने के बाद से नौकरी करने और करवाने के तौर तरीकों में बदलाव होगा और कंपनियां काम के लिए चार दिन का हफ्ता तय कर सकेंगी। यही नहीं घर आने वाले मेड और ड्राइवर, सभी के लिए पीएफ अकाउंट होगा। इससे रोजगार अवसर बढ़ने की उम्मीद हैं।
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